इम्पेक्स अनुभाग
1. प्रस्तावना
इम्पेक्स अनुभाग, केन्द्रीय पूल स्टॉक के लिए गेहूं और चावल (गैर-बासमती) के आयात और निर्यात से संबंधित मामलों से संबंधित है। धारा केंद्रीय पूल से संबंधित गेहूं और चावल (गैर-बासमती)
के निर्यात / आयात के मुद्दों से संबंधित नीति से भी संबंधित है। यह खंड आईजीसी / कृषि-घड़ी और डीजीसीआईएस द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर गेहूं और चावल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर भी नजर रखता है। यह गेहूं और चावल के निर्यात और आयात के बारे में डेटा एकत्र
और संकलित भी करता है।
2. आयात
2.1 गेहूँ
2.1.1 नीति
गेहूं का आयात प्रतिबंधित नहीं है।
2.1.2 शुल्क की संरचना
भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना संख्या 13/2019 दिनांक 26 अप्रैल, 2019 के अनुसार गेहूं पर आयात शुल्क 40% है
2.1.3 आयात की मात्रा
•केंद्रीय पूल में कमी को पूरा करने के लिए वर्ष 2006-07 में 54.54 लाख टन गेहूं की मात्रा और वर्ष 2007-08 में 17.69 लाख टन का आयात किया गया।
•वर्ष 2008-09 से केन्द्रीय पूल के लिए गेहूं का कोई आयात नहीं किया गया है।
2.2. चावल
2.2.1 नीति
आनुवांशिक रूप से संशोधित (जीएम) चावल का आयात प्रतिबंधित है। भारत में चावल के आयात की अनुमति केवल तभी होती है, जब आयातक देश के सक्षम सरकारी प्राधिकरण से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने
में सक्षम होता है कि निर्यात किया गया चावल गैर-जीएम है।
2.2.2 शुल्क की संरचना
•दिनांक 01.10.2011 से गैर-बासमती चावल पर आयात शुल्क 70% के मूल शुल्क पर है।
2.2.3 आयात
की मात्रा
2000-2001 के बाद से केन्द्री य पूल स्टॉक के लिए कोई चावल आयात नहीं किया गया था।
3. निर्यात
3.1. गेहूँ
3.1.1 नीति
इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरफेस (ई डी आई) सक्षम बंदरगाहों के माध्यम से निजी तौर पर रखे गए शेयरों में से 09.09.2011 के प्रभाव से गेहूं के मुफ्त निर्यात की अनुमति दी गई है।
3.1.2 शुल्क की संरचना
निर्यात शुल्क की वर्तमान दर शून्यक है।
3.1.3 निर्यात की मात्रा
वर्ष 2000-2001 से निर्यात उद्देश्यों के लिए केंद्रीय पूल से जारी गेहूं की मात्रा का विवरण निम्नानुसार है:
(मात्रा लाख टन में)
#E$tab_1
* विदेश मंत्रालय के माध्यम से मानवीय आधार पर निर्यात
# 2012-13 और 2013-14 के दौरान कुल 1.50 लाख टन गेहूं विदेश मंत्रालय के माध्यम से मानवीय आधार पर निर्यात किया गया था।
इसके अलावा भारत सरकार के सहायता / दान कार्यक्रम के तहत केन्द्री य पूल स्टॉक से अन्य देशों को मानवीय खाद्य सहायता के रूप में निर्यात किए गए गेहूं की देश-वार और वर्षवार मात्रा निम्नाकनुसार है:-
#E$tab_2
3.2. चावल
3.2.1 नीति
दिनांक 09.09.2011 से निजी पार्टियों द्वारा निजी तौर पर रखे गए स्टॉक से चावल के मुक्तक निर्यात की ईडीआई समर्थित पत्तनों के माध्य म से अनुमति प्रदान की गई है।
3.2.2 शुल्क की संरचना
निर्यात शुल्क की वर्तमान दर शून्य है।
3.2.3 निर्यात की मात्रा
वर्ष 2000 के बाद से निर्यात उद्देश्यों के लिए केंद्रीय पूल से जारी किए गए चावल की मात्रा का विवरण निम्नानुसार है:
#E$tab_3
* विदेश मंत्रालय के माध्यम से मानवीय आधार पर निर्यात।
** सरकार से सरकारी आधार पर निर्यात।
# सार्क फूड बैंक रिजर्व से, विदेश मंत्रालय के माध्यम से ।
इसके अलावा भारत सरकार के सहायता / दान कार्यक्रम के तहत केन्द्री य पूल स्टॉक से अन्य देशों को मानवीय खाद्य सहायता के रूप में निर्यात किए गए चावल की देश-वार और वर्षवार मात्रा निम्नाकनुसार है:-
#E$tab_4
*सार्क फूड बैंक रिजर्व से, विदेश मंत्रालय के माध्यम से ।