क्षतिग्रस्तखाद्यान्नो का निपटान
एफएसएसआई के मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले खाद्यान्न और जिन्हें सामान्य रूप से जारी करने के लिए रिकंडीशन नहीं किया जा सकता ऐसे खाद्यान्न को"जारी न करने योग्य/क्षतिग्रस्त”माना जाता है। विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत जारी न करने योग्य खाद्यान्न का निपटान प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य एजंसियों के पास जारी न करने योग्य खाद्यान्नों का नए सिरे से आबंटन और बिक्री केवल वास्तविक रूप से पंजीकृत पार्टियों द्वारा की जाती है ताकि जारी न करने योग्य खाद्यान्नों को बाज़ार में परिचालित होने से रोका जा सके ।