This page uses Javascript. Your browser either doesn't support Javascript or you have it turned off. To see this page as it is meant to appear please use a Javascript enabled browser.
This website uses Javascript
पिछला अद्यतनीकृतः: 30 जून 2016
मुख्य सामग्री पर जाएं
|
स्क्रीन रीडर का उपयोग
|
A
A+
A++
|
|
A
A
This website uses Javascript
English
हिन्दी
हमारे बारे में
इतिहास
विज़न और मिशन
कार्य
संगठनात्मक चार्ट
क्षेत्र
आयात और निर्यात
आयात
निर्यात
शर्करा
नीति
योजनाए
निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) स्कीम
शर्करा विकास निधि
एस पी एफ
शर्करा प्रशासन
खाद्यान्न
खरीद
नीति-4
खरीद संबंधी आंकड़े
भारतीय खाद्य निगम
भंडारण
सार्वजनिक वितरण
गुणवत्ता नियंत्रण
विनिर्दिष्टियां
वनस्पति तेल
नीति
सम्बद्ध कार्यालय
नियम
प्रभाग
नीति और एफसीआई
नीति
एफसीआई
संचलन
सतर्कता
इम्पेक्स और आईसी
इम्पेक्स अनुभाग
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अनुभाग
भंडारण और अनुसंधान
आईसीटी
राजभाषा(ओ एल) अनुभाग
एसआरए सेक्शन
तेल प्रभाग
शर्करा और प्रशासन
शर्करा
प्रशासन
भंडारण और लोक शिकायत
भंडारण
लोक शिकायत सेल
बीपी और पीडी
सार्वजनिक वितरण
एनएफ़एसए और एनएसी
वित्त, बजट और लेखा
वित्त
बजट
लेखा
वर्ष वार अकाऊंट
पी आई सेल
संगठन
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
एफसीआई
सीडब्ल्यूसी
सीआरडब्ल्यूसी
एचवीओसी
विनियामक निकाय
डब्ल्यूडीआरए
सम्बद्ध कार्यालय
शर्करा और वनस्पति तेल निदेशालय
अधीनस्थ कार्यालय
एनएसआई कानपुर
गुणवत्ता नियंत्रण कक्ष
आईजीएमआरआई
अधिनियम नियम
अधिनियम
नियम
आदेश
अधिसूचनाएं
प्रकाशनों
ई-पम्फलेट
१०० दिन की उपलब्धियां
ई-पुस्तक
वार्षिक रिपोर्ट
मासिक सारांश
खाद्यान्न बुलेटिन
अन्य प्रकाशन
खाद्य सुरक्षा
परिपत्र
शर्करा प्रशासन
प्रशासनिक
खरीद
एन एफ एस ए
भंडारण
चीनी
वनस्पति तेल
गुणवत्ता नियंत्रण
अन्य
संपर्क
This website uses Javascript
This website uses Javascript
होम
/
प्रभाग
/
इंपेक्स
/
गैर-बासमती चावल, गेहूं और गेहूं उत्पादों की निर्यात नीति
गैर-बासमती चावल, गेहूं तथा गेहूं उत्पाकदों की निर्यात नीति:
दिनांक 09.09.2011 की अधिसूचना संख्याव 71(आरई-2010)/2009-2014 और 72(आरई-2010)/2009-2014 द्वारा निजी पार्टियों द्वारा निजी स्टॉ)क से गैर-बासमती चावल और गेहूं के मुक्तक निर्यात की ईडीआई समर्थित पत्तीनों से अनुमति प्रदान की थी
अनुबंध -1
(650KB)-
अनुबंध -2
(753KB)
सरकार ने मुक्ती निर्यात श्रेणी के अंतर्गत गैर-बासमती चावल तथा गेहूं का लगातार निर्बाध निर्यात अनुमोदित किया है। निजी पार्टियों के साथ-साथ एनसीसीएफ तथा नेफेड सहित राज्यअ व्या पार उपक्रमों को भी निर्यात में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई है। दिनांक 23.02.2012 की अधिसूचना संख्या. 98(आरई-2010)/2009-2014 और 99 (आरई-2010)/2009-2014 द्वारा भारत-बांग्लाादेश तथा भारत-नेपाल सीमा पर भू-सीमाशुल्कर स्टे1शनों (एलसीएस) के माध्यभम से भी निर्यात की अनुमति प्रदान की गई है
अनुबंध 3
(898KB) &
अनुबंध 4
(786KB)।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने दिनांक 03.07.2012 को आयोजित अपनी बैठक में केन्द्री य सार्वजनिक उपक्रमों अर्थात राज्यक व्या पार निगम, एमएमटीसी तथा पीईसी के माध्यकम से भारतीय खाद्य निगम के केन्द्री0य पूल स्टॉजक से 2 मिलियन टन गेहूं के निर्यात की अनुमति प्रदान की थी।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने दिनांक 26.12.2012 को आयोजित अपनी बैठक में केन्द्री य सार्वजनिक उपक्रमों अर्थात राज्य व्याअपार निगम, एमएमटीसी तथा पीईसी के माध्यकम से भारतीय खाद्य निगम के केन्द्रीथय पूल स्टॉवक से 25 लाख टन गेहूं की अतिरिक्तध मात्रा के निर्यात की अनुमति प्रदान की है।
सरकार ने निजी व्यांपारियों के माध्य म से निर्यात के प्रयोजनार्थ दिनांक 30.06.2013 तक भारतीय खाद्य निगम के पंजाब तथा हरियाणा स्थिेत गोदामों से रबी विपणन मौसम, 2011-12 से संबंधित गेहूं के स्टॉगक से अतिरिक्तस 50 लाख टन गेहूं की बिक्री भी अनुमोदित की है। भारतीय खाद्य निगम ने 5 बार निविदाएं आमंत्रित की थी, किन्तुभ निजी व्यािपारियों से कोई प्रतिक्रिया प्राप्तव नहीं हुई। अत: इस निर्यात पर कार्रवाई नहीं की गई है।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने दिनांक 08.08.2013 को आयोजित अपनी बैठक में दिनांक 30.06.2014 तक केन्द्री0य सार्वजनिक उपक्रमों के माध्य0म से भारतीय खाद्य निगम के केन्द्री.य पूल स्टॉ क से 20 लाख टन गेहूं की अतिरिक्ते मात्रा का निर्यात अनुमोदित किया है।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति की दिनांक 29.11.2012 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार निजी खाते पर गेहूं तथा गैर-बासमती चावल के निर्यात की निगरानी करने तथा इसकी स्थिजति की समीक्षा करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है, जिसमें वाणिज्यष विभाग, कृषि एवं सहकारिता विभाग, उपभोक्ता मामले विभाग, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव शामिल हैं। अंतर-मंत्रालयी समिति ने दिनांक 26.06.2014 को आयोजित अपनी तीसरी बैठक में सामान्यं से कम वर्षा के पूर्वानुमानों को ध्या न में रखते हुए स्थि ति की समीक्षा की तथा गेहूं तथा गैर-बासमती चावल का निर्बाध निर्यात जारी रखने तथा स्थिेति की कड़ी निगरानी करने का निर्णय लिया तथा इस स्थिबति में गैर-बासमती चावल के निर्यात पर अधिकतम निर्यात मूल्यण लगाने की कोई आवश्य कता नहीं थी।
सरकार ने विदेश व्यायपार महानिदेशालय की दिनांक 03.07.2009
अनुबंध 5
(758KB) की अधिसूचना संख्याव 116(आरई-2008)/2004-2009 द्वारा निजी खाते से दिनांक 31 मार्च, 2010 तक 6.5 लाख टन मैदा, सैमोलीना (रवा/सूजी), होल मील आटा तथा रिजल्टेंट आटे के निर्यात की अनुमति प्रदान की थी। उपर्युक्त, गेहूं उत्पा0दों के निर्यात की समय-सीमा समय-समय पर बढ़ाई गई थी तथा पिछली बार इसे विदेश व्याउपार महानिदेशालय की दिनांक 02.04.2012
अनुबंध 6
(886KB) की अधिसूचना संख्या 110(आरई-2010)/2009-2014 द्वारा बढ़ाया गया था। इसे और आगे बढ़ाने की आवश्यदकता नहीं है क्योंईकि अधिकार प्राप्तद मंत्रि-समूह ने दिनांक 17.01.2013 की अपनी बैठक में मूल कृषि उत्पाैदों के निर्यात पर प्रतिबंध/रोक होने की स्थिसति में भी प्रसंस्कृ3त तथा/अथवा मूल्यावर्धित कृषि उत्पारदों के निर्यात की अनुमति प्रदान की है।
इंपेक्स
संगठनात्मक संरचना
गैर-बासमती चावल, गेहूं और गेहूं उत्पादों की निर्यात नीति
गैर-बासमती चावल और गेहूं की आयात नीति
राजनयिक आधार पर गैर-बासमती चावल और गेहूं का निर्यात
गेहूं और गैर बासमती चावल का निर्यात
सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना
×
This website uses Javascript
This website uses Javascript
This website uses Javascript
This website uses Javascript
This website uses Javascript
This website uses Javascript
This website uses Javascript