सरकार ने चीनी मौसम 2018-19 के दौरान निर्यात को सुगम बनाने के लिए तटीय राज्यों में स्थित मिलों के मामले में पत्तन से 100 किलोमीटर के भीतर स्थित मिलों के लिए 1000 रुपए प्रति टन, पत्तन से 100 किलोमीटर के बाहर स्थित मिलों के लिए 2500 रुपए प्रति टन और तटीय राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों में स्थित मिलों को 3000 रुपए प्रति टन की दर से अथवा वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, का भुगतान करके चीनी मिलों को सहायता प्रदान करने के लिए एक स्कीम दिनांक 05.10.2018 को अधिसूचित की है। इस संबंध में कुल व्यय लगभग 1375 करोड़ रुपए होगा, जो सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। किसानों को देय गन्ना बकाया का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए यह सहायता उचित और लाभकारी मूल्य के लिए किसानों को देय गन्ना बकाया राशि के रूप में चीनी मिलों की ओर से किसानों के खाते में सीधे अंतरित कर दी जाएगी, जिसके साथ पिछले वर्षों और बाद की शेष राशि से संबंधित बकाया, यदि कोई हो, तो वह भी मिलों के खाते में जमा करा दी जाएगी।