• पिछला अद्यतनीकृतः: 29 नवम्बर 2023
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वित्त

एकीकृत वित्त प्रभाग

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) के एकीकृत वित्त प्रभाग के प्रमुख, विशेष/अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार हैं।

एकीकृत वित्त प्रभाग (आईएफडी) में मोटे तौर पर निम्नलिखित मामले देखे जाते हैं:-

  1. वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार बजट तैयार करना
  2. बजट प्रस्तावों को वित्त मंत्रालय भेजने से पूर्व इनकी बारीकी से जांच करना
  3. निर्धारित कोडल प्रावधानों के अनुसार विभागीय लेखे रखना
  4. स्वीकृत अनुदान में से किए व्यय की प्रगति की निगरानी और समीक्षा करना एवं जहां व्यय की प्रगति एक समान नहीं है, नियंत्रक प्राधिकारियों को समय-समय पर चेतावनी पत्र जारी करना;
  5. अनुपूरक अनुदान मांगों के लिए प्रस्तावों की जांच करना
  6. योजना/गैर-योजना व्यय प्रस्तावों सहित प्रत्यायोजित शक्तियों के दायरे के भीतर आने वाले मामलों पर विभाग को सलाह देना;
  7. अधीनस्थ प्राधिकारियों को शक्तियों के पुनः प्रत्यायोजन हेतु प्रस्तावों की जांच;
  8. स्कीमों के निरूपण एवं इनके प्रारम्भिक चरण से व्यय संबंधी महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सलाह देना;
  9. परियोजनाओं एवं चल रही अन्य स्कीमों की प्रगति/कार्य निष्पादन का मूल्यांकन;
  10. लेखा आपत्तियों, निरीक्षण रिपोर्टों, प्रारूप लेखा-परीक्षा पैराओं आदि के निपटान की निगरानी;
  11. लेखा-परीक्षा रिपोर्टों एवं विनियोजन लेखों, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा लोक उद्यम समिति की रिपोर्टों पर कार्रवाई;
  12. वित्त मंत्रालय को सहमति/टिप्पणियों हेतु भेजे वाले व्यय संबंधी सभी प्रस्तावों की जांच
  13. निर्धारित विवरण, रिपोर्टें तथा विवरणियाँ वित्त मंत्रालय को नियमित रूप से एवं यथासमय प्रस्तुत करना।
  14. खाद्यान्नों के संबंध में भारतीय खाद्य निगम और डीसीपी राज्यों से प्राप्त सब्सिडी प्रस्तावों की जांच तथा सहमति तथा केन्द्रीय पूल के लिए खाद्यान्नों की खरीद एवं डीसीपी प्रचलनों हेतु खरीद से जुड़े प्रासंगिक व्यय तथा आर्थिक कॉस्ट शीट का निर्धारण और राज्यों द्वारा प्रस्तुत लेखा परीक्षित दावों को अंतिम रूप प्रदान करना।
  15. चीनी कारखानों से एसडीएफ ऋणों हेतु प्राप्त प्रस्तावों की जांच एवं सहमति, बफर स्टॉक रखने हेतु सब्सिडी, लेवी चीनी के संबंध में थोक एवं खुदरा मार्जिन का निर्धारण, अनुसंधान संस्थानों को अनुदान सहायता और अग्रिम जारी करना, राज्यों को अंतिम चीनी सब्सिडी, और किसानों को देय गन्ना बकाया के निपटान के लिए चीनी मिलों को उत्पादन सब्सिडी।
  16. खरीद के प्रयोजनार्थ गठित स्थायी समिति (एससीओजीईएम) द्वारा जीईएम पोर्टल पर खरीद की मानीटरिंग, समन्वय, मार्गदर्शन और समीक्षा तथा वित्त मंत्रालय को समय-समय पर कृत कार्रवाई रिपोर्टें प्रस्तुत करना।