• पिछला अद्यतनीकृतः: 22 सितम्बर 2023
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इंपेक्स

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) का संबंध प्राथमिक रुप से देश की खाद्य सुरक्षा से है। सरकार लगातार केन्द्रीय पूल में निर्धारित बफर मानदंडों की तुलना में खाद्यान्नों के स्टॉकक की स्थि्ति, देश में खाद्यान्नों का उत्पादन, केन्द्रीय पूल के लिए खरीद की प्रवृत्ति , सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) तथा अन्या कल्याणकारी स्की‍मों की आवश्यरकता, खुला बाजार मूल्योंर आदि की निरंतर समीक्षा करती है। सरकारी खाते पर खाद्यान्नों के आयात अथवा निर्यात का निर्णय समस्त खाद्यान्नों की उपलब्धता की स्थिति को ध्यान में रखकर लिया जाता है। इंपेक्स प्रभाग खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) की आयात निर्यात नीति से संबंधित कार्य देखता है।

इंपेक्स प्रभाग का कार्य आबंटन

  • केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) का आयात/निर्यात।
  • खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) के आयात और निर्यात से संबंधी नीतिगत सूचनाएं उपलब्धे कराना।
  • गेहूं/चावल के आयात/निर्यात से संबंधित आकस्मितक मामले।
  • गेहूं और चावल के आयात एवं निर्यात से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण एवं संकलन एवं उसकी मानिटरिंग।
  • विभिन्न देशो को मानवीय सहायता के रूप में खाद्यान्नों की स्वीकृति के संबंध में