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राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013

राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में यह प्रावधान है कि प्रत्‍येक राज्‍य सरकार अधिनियम के कार्यान्‍वयन की मॉनीटरिंग और समीक्षा के उद्देश्‍य से अधिसूचना द्वारा एक राज्‍य खाद्य आयोग का गठन करेगा। यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई राज्‍य, विशिष्‍ट आधार पर राज्‍य खाद्य आयोग का गठन करने का निर्णय लेता है तो केंद्र सरकार उस राज्‍य खाद्य आयोग के लिए गैर-भवन परिसंपत्तियों के लिए एकबारगी वित्‍तीय सहायता प्रदान करेगी। तदनुसार, 12वीं योजना के तहत विभाग की व्‍यापक योजना ‘सार्वजनिक वितरण प्रणाली और क्षमता निर्माण, गुणवत्‍ता नियंत्रण, परामर्शी और अनुसंधान का सुदृढ़ीकरण’ के अंतर्गत ‘राज्‍य खाद्य आयोगों के लिए गैर-भवन परिसंपत्तियों के लिए राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को सहायता’ नामक घटक को शामिल किया गया है। यह सहायता गैर-भवन परिसंपत्तियों, जैसे फर्नीचर, कार्यालय उपकरण, कंप्‍यूटर आदि के लिए उपलब्‍ध है। इसमें कंप्‍यूटर, एअर कंडीशनर्स, फोटोकॉपियर, फैक्‍स मशीनें, टेलीफोन, ईपीएबीएक्‍स प्रणाली, मेज, कुर्सियां, भंडारण यूनिटें आदि शामिल की जा सकती हैं। इस योजना के तहत किसी निर्माण कार्य अथवा किसी आवर्ती व्‍यय के लिए सहायता प्रदान नहीं की जाती।

इसे भी देखें

राज्‍य खाद्य आयोगों के लिए गैर-भवन परिसंपत्तियों के लिए राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को सहायता’ प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश- 12वीं योजना के तहत विभाग की अम्ब्रेला स्कीम ‘सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण और क्षमता निर्माण, गुणवत्‍ता नियंत्रण, परामर्श और अनुसंधान’ के अंतर्गत घटक