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पिछला अद्यतनीकृतः: 08 फरवरी 2023
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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत कवरेज और पात्रता
अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता प्राप्त परिवारों के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 75 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या तथा 50 प्रतिशत शहरी जनसंख्या को कवर किया जाता है। अंत्योदय अन्न योजना वाले परिवार जो निर्धनतम है
,
प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न के लिए पात्र हैं
,
जबकि प्राथमिकता वाले परिवार प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम के लिए पात्र है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 75 प्रतिशत और 50 प्रतिशत के अखिल भारत कवरेज के अनुरूप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन राज्य-वार कवरेज 2011-12 के लिए एनएसएस परिवार उपभोग सर्वेक्षण के आंकड़ों का उपयोग करके पूर्ववर्ती योजना आयोग (अब नीति आयोग) द्वारा निर्धारित किया गया था। प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन कवरेज के भीतर पात्र परिवारों की पहचान का कार्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाना अपेक्षित है। यह जिम्मेदारी राज्यों की सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की होती है कि वे प्राथमिकता वाले परिवारों की पहचान के मापदण्ड तैयार करें और उनकी वास्तविक पहचान करें। इस अधिनियम की धारा 10 में प्रावधान है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन कवरेज के लिए निर्धारित व्यक्तियों की संख्या के भीतर राज्य सरकार उक्त स्कीम के लिए लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार अंत्योदय अन्न योजना के अधीन परिवारों की पहचान करेगी और राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों के अनुसार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन कवर किए जाने वाले प्राथमिकता वाले शेष परिवारों की पहचान करेगी।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013
प्रस्तावना
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत दायित्व
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत कवरेज और पात्रता
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत केन्द्रीय निर्गम मूल्य
टाइड ओवर आवंटन
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)
नियम बनाने के लिए केन्द्र सरकार की शक्ति
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत कवरेज और आवंटन
राज्य खाद्य आयोग के लिए वित्तीय सहायता
राज्यों के बाहर आवाजाही और एफपीएस डीलरों के कमीशन के लिए केंद्रीय सहायता
स्वीकरत आदेश
आंध्र प्रदेश
अंडमान और निकोबार
चंडीगढ़
दिल्ली़
दादरा व नगर हवेली
दमन व दीव
गोवा
गुजरात
हिमाचल प्रदेश
हरियाणा
झारखंड
जम्मू व कश्मीिर
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मिजोरम
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मध्या प्रदेश
नागालैंड
ओडिशा
पंजाब
पुड्डुचेरी
राजस्थाेन
तेलंगाना
त्रिपुरा
तमिलनाडु
उत्तराखंड
उत्तर प्रदेश
पश्चिम बंगाल
मणिपुर
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए नियम
असम
आंध्र प्रदेश
अंडमान और निकोबार
दिल्ली
दादरा व नगर हवेली
दमन व दीव
हिमाचल प्रदेश
हरियाणा
झारखंड
जम्मू व कश्मीर
केरल
कर्नाटक
लक्षद्वीप
मणिपुर
मिजोरम
मेघालय
महाराष्ट्र
मध्य प्रदेश
नागालैंड
ओडिशा
पंजाब
पुड्डुचेरी
राजस्थाेन
सिक्किम
त्रिपुरा
तमिलनाडु
उत्तनराखंड
उत्तनर प्रदेश
पश्चिम बंगाल
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कोरोना
सफाई भी दवाई भी कड़ाई भी
CoronaHording-H.pdf
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