अधिनियम की अनुसूची-I के अनुसार, इस अधिनियम की शुरुआत की तारीख (13 जुलाई, 2013) से तीन वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए चावल, गेहूं और मोटे अनाज के लिए क्रमशः 3/2/1 रुपए प्रति किलोग्राम की राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना था। इसके बाद, केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर मूल्यों को तय किया जाना था, लेकिन एमएसपी से अधिक नहीं। सरकार ने समय-समय पर एनएफएसए के तहत उपर्युक्त राज-सहायता प्राप्त मूल्यों को जारी रखने का निर्णय लिया है।
केंद्र सरकार ने गरीब लाभार्थियों के वित्तीय बोझ को दूर करने और राष्ट्रव्यापी एकरूपता एवं अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, एनएफएसए के तहत अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवार और प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच) लाभार्थियों को दिनांक 1 जनवरी 2023 से शुरू होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इस आशय की अधिसूचना दिनांक 30.12.2022 को जारी की गई है।