राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत इस अधिनियम की शुरूआत की तारीख (दिनांक 13 जुलाई, 2013) से तीन वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए चावल, गेहूं और मोटा अनाज क्रमश: 3/2/1 रुपए प्रति किलोग्राम के राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर उपलब्ध कराया जाना था। तत्पश्चात, केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर मूल्य निर्धारित किए जाने थे, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए। सरकार ने समय-समय पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत उपर्युक्त राजसहायता प्राप्त मूल्यों को जारी रखने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि अगले आदेशों तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत चावल, गेहूं और मोटा अनाज के लिए क्रमश: 3/2/1 रुपए प्रति किलोग्राम के मौजूदा निर्गम मूल्य को जारी रखा जाएग।