राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 39 (1) के अंतर्गत, राज्य सरकार के परामर्श और अधिसूचना द्वारा केन्द्र सरकार से इस अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। केन्द्र सरकार द्वारा निम्नलिखित नियम अधिसूचित किए गए हैं :-
i. खाद्यान्नों की कम आपूर्ति नियम, 2014 के लिए राज्य सरकारों को निधियों का प्रावधान
ii. खाद्य सुरक्षा भत्ता नियम, 2015.
iii. खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकार को सहायता नियम) 2015
iv. खाद्य राजसहायता का नकद अंतरण नियम, 2015
v. डब्ल्यूसीडी और एचआरडी के संबंधी में अधिसूचना
इस अधिनियम की धारा 40 में यह प्रावधान है कि केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए अधिनियम और नियमों के समान राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।