राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत दायित्व
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संयुक्त जिम्मेदारी को परिभाषित करता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपेक्षित खाद्यान्नों का आवंटन, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में निर्दिष्ट डिपुओं तक खाद्यान्नों की ढुलाई और भारतीय खाद्य निगम के निर्दिष्ट गोदामों से उचित दर दुकानों के द्वार तक खाद्यान्नों की डिलीवरी के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता प्रदान करना केंद्र की जिम्मेदारी है और इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जिम्मेदारी हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पात्र परिवारों की पहचान करना, उन्हें राशन कार्ड जारी करना, उचित दर दुकानों के जरिए पात्र परिवारों को उनकी पात्रता के खाद्यान्नों का वितरण करना, उचित दर दुकानों को लाइसेंस जारी करना और उनकी मानीटरिंग, प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अनिवार्य सुदृढीकरण करना शामिल है।