इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत यदि किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का आवंटन उनके वर्तमान आवंटन से कम है, तो ऐसे मामले में इसे वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मूल्य पर पूर्ववर्ती सामान्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत औसत उठान के स्तर तक सुरक्षित रखा जाएगा। टाईड ओवर के अंतर्गत अतिरिक्त आवंटन के लिए पूर्ववर्ती लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत एपीएल परिवारों हेतु मूल्य अर्थात गेहूं के लिए 6.10 रूपए प्रति किलोग्राम और चावल के लिए 8.30 रूपए प्रति किलोग्राम निर्धारित किए गए हैं।