खाद्य तेलों की निर्यात-आयात नीति
मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए देश को आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। खाद्य तेल का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन है। किसानों, प्रसंसकर्ताओं और उपभोक्ताओं के हितों में समन्वय के उद्देश्य से और खाद्य तेलों के अत्यधिक आयात को यथासंभव सीमा
तक विनियमित करने के लिए आयात शुल्क संरचना की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। दिनांक 14 जून, 2018 की अधिसूचना द्वारा सभी अपरिष्कृत और परिष्कृत खाद्य तेलों पर आयात शुल्क बढ़ाकर क्रमशः 35% और 45% किया गया था, जबकि जैतून के तेल पर आयात शुल्क बढ़ाकर शुल्क 40% किया
गया था। अपरिष्कृत और परिष्कृत पाम तेल पर आयात शुल्क क्रमश: 44% और 54% रखा गया था।
देश में खाद्य तेल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 17.3.2008 से खाद्य तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसे समय-समय पर बढ़ाया गया था। दिनांक 06.2.2015 से बल्क में राईसब्रेन ऑयल के निर्यात की अनुमति प्रदान की गई है। दिनांक 27.3.2017 से
मूंगफली तेल, तिल के तेल, सोयाबीन तेल और मक्का (कॉर्न) के तेल के निर्यात की अनुमति दी गई है। दिनांक 06.4.2018 से अगले आदेश तक सरसों के तेल को छोड़कर सभी खाद्य तेलों का निर्यात मात्रात्मक सीमा, पैक आकार आदि के बिना मुक्त कर दिया गया था। 900 अमेरिकी डॉलर प्रति
मीट्रिक टन के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) के साथ 5 किलोग्राम तक के पैक में सरसों के तेल के निर्यात की अनुमति है।
तेल का नाम |
आयात शुल्क की दर/प्रभावी तिथियां |
कच्चा पाम तेल |
0% (01/04/08) |
0%(17/03/12) |
2.5%(23/01/13) |
2.5%(23/01/13) |
7.5%(24/12/14) |
12.5%(17/09/15) |
7.5%(23/09/16) |
15%(11/08/ 17) |
30%(17/11/17) |
44%(01/3/18) |
आरबीडी पामोलीन |
7.5(01/04/08) |
7.5 %(17/03/12) |
7.5 %(17/03/12) |
10%(20/01/14) |
15%(24/12/14 |
20%(17/09/15) |
15%(23/09/16) |
25%(11/08/17) |
40%(17/11/17) |
54%(01/3/18) |
कच्चा सोयाबीन तेल |
0% |
0%(17/03/12) |
2.5%(23/01/13) |
2.5%(23/01/13) |
7.5%(24/12/14 |
12.5%(17/09/15) |
12.5%(17/09/15) |
17.5%(11/08/17) |
30%(17/11/17) |
35%(14/06/18) |
परिष्कृत सोयाबीन तेल |
7.5% |
7.5 %(17/03/12) |
7.5 %(17/03/12) |
10%(20/01/14) |
15%(24/12/14 |
20%(17/09/15) |
20%(17/09/15) |
20%(11/08/17) |
35%(17/11/17) |
45%(14/06/18) |
कच्चा सूरजमुखी तेल |
0% |
0%(17/03/12) |
2.5%(23/01/13) |
2.5%(23/01/13) |
7.5%(24/12/14 |
12.5%(17/09/15) |
12.5%(17/09/15) |
12.5%(17/09/15) |
25%(17/11/17) |
35%(14/06/18) |
परिष्कृत सूरजमुखी तेल |
7.5% |
7.5 % (17/03/12) |
7.5 %(17/03/12) |
10%(20/01/14) |
15%(24/12/14 |
20%(17/09/15) |
20%(17/09/15) |
20%(17/09/15) |
35%(17/11/17) |
45%(14/06/18) |
कच्चा सफ़ेद सरसों तेल |
0% |
0%(17/03/12) |
2.5%(23/01/13) |
2.5%(23/01/13) |
7.5%(24/12/14 |
12.5%(17/09/15) |
12.5%(17/09/15) |
12.5%(17/09/15) |
25%(17/11/17) |
35%(14/06/18) |
परिष्कृत सफ़ेद सरसों तेल |
7.5% |
7.5 %(17/03/12) |
7.5 %(17/03/12) |
10%(20/01/14) |
15%(24/12/14 |
20%(17/09/15) |
20%(17/09/15) |
20%(17/09/15) |
35%(17/11/17) |
45%(14/06/18) |
अन्य |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
कच्चा -30% परिष्कृत -35% (2/2/18) |
कच्चा -35% परिष्कृत -45% (14/06/18) |
वर्ष 20114-15 के दौरान खाद्य तेलों के संबंध में हाल ही में लिए गए प्रमुख निर्णय
1. अधिसूचना सं. 47/2018-सीमाशुल्क दिनांक 14 जून, 2018 की द्वारा पाम ऑयल और जैतून के तेल को छोड़कर सभी अपरिष्कृत और परिष्कृत खाद्य तेलों पर आयात शुल्क बढ़ाकर क्रमशः 35% और 45% किया गया; जैतून के तेल पर आयात शुल्क बढ़ाकर शुल्क 40% किया गया।
2. अधिसूचना सं. 01/2015-20 दिनांक 06.4.2018 से अगले आदेश तक सरसों के तेल को छोड़कर सभी खाद्य तेलों का निर्यात मात्रात्मक सीमा, पैक आकार आदि के बिना मुक्त कर दिया गया था। 900 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन के न्यूनतम निर्यात मूल्य के साथ 5 किलोग्राम तक के
पैक में सरसों के तेल के निर्यात की अनुमति है।
3. अधिसूचना सं. 29/2018 दिनांक 01.03.2018 द्वारा अपरिष्कृत पाम ऑयल पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 44% किया गया और रिफाईंड पाम/पामोलीन पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 54% किया गया।
4. दिनांक 5 अगस्त, 2001 से एफएसएसएआई अधिनियम के कार्यान्वयन के बाद लाइसेन्स, सुरक्षा और मानक मानदंडों संबंधी मुद्दों के लिए अब खाद्य तेल उद्योग एफएसएसएआई द्वारा शासित है। तथापि, खाद्य तेल उद्योगों के लिए खरीद की डाटा मानीटरिंग का कार्य इस निदेशालय द्वारा
वनस्पति तेल उत्पाद, उत्पादन और उपलब्धता (विनियमन) आदेश, 2011 के अंतर्गत देखा जाता है।