योजना स्कीम "लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों के बीच उनकी पात्रता और शिकायत निवारण तंत्र के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता”, "सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण एवं क्षमता निर्माण” का एक घटक है, जिसके अंतर्गत राज्यों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों के बीच उनकी पात्रता और शिकायत निवारण तंत्र के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर वित्तीय सहायता दी जाती है।
स्कीम का मुख्य उद्देश्य एक प्रभावी, बोधगम्य, निरंतर और गहन जागरूकता अभियान शुरू करना है, जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों तथा दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुँच सके।
इस स्कीम के लिए अनुमोदित कुल राशि में से 80% हिस्सा केन्द्रीय सरकार द्वारा 40% की दो समान किस्तों में वहन किया जाएगा और शेष 20% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। यह विभाग, इस विभाग की स्कीमों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए इस स्कीम के अंतर्गत निर्धारित कुल निधि के 25% तक का उपयोग कर सकता है।