खाद्यान्नों की एकसमान विनिदिष्टियां केंद्रीय पूल हेतु खाद्यान्नों की खरीद के लिए होती हैं। भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य एजेंसियां खाद्यान्नों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इन विनिर्दिष्टियों के अनुरूप करती है। सभी खरीद एजेंसियों को खाद्यान्नों की खरीद करना अपेक्षित है, जो इन एकसमान विनिर्दिष्टियों के अनुरूप होते हैं। खाद्यान्नों की सुप्रवाही खरीद के लिए निरीक्षण अधिकारियों द्वारा खरीद केंद्रों का निरीक्षण किया जाता है।
कभी-कभी प्राकृतिक आपदा जैसे बेमौसम वर्षा, अनियमित वर्षा, चक्रवात तथा प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों आदि के कारण फसल प्रभावित होती है, जिससे खाद्यान्नों की गुणवत्ता पर असर पड़ता है तथा किसानों द्वारा बिक्री के लिए लाए गए खाद्यान्न उचित औसत गुणवत्ता विनिर्दिष्टियों में निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। इसके परिणामस्वरूप, किसानों की कठिनाइयों को दूर करने तथा उन्हें मजबूरी में बिक्री से बचाने के लिए सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अनुरोध पर एकसमान विनिर्दिष्टियों में कुछ छूट प्रदान करने पर विचार किया जाता है। सामान्यत: धान/चावल की विनिर्दिष्टियों में छूट के संबंध में जिनसे भी अनुरोध प्राप्त होते हैं, उस विशिष्ट राज्य के प्रभावित क्षेत्र में एक संयुक्त दल को क्षति की सीमा का निर्धारण करने के लिए भेजा जाता है। उस विशिष्ट राज्य के प्रभावित क्षेत्र से एकत्र किए गए नमूनों के विश्लेषण परिणामों के आधार पर किसानों तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार से प्राप्त अनुरोध की समुचित जांच के पश्चात मामला-दर-मामला आधार पर छूट की अनुमति प्रदान की जाती है।
राज्य सरकार से अनुरोध प्राप्त होने पर मंत्रालय के आंतरिक वित्त की सहमति से मूल्य में कटौती के साथ अथवा मूल्य में कटौती के बिना, जो भी मामला हो छूट प्रदान की जाती है।