• पिछला अद्यतनीकृतः: 24 मार्च 2023
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लेखांकन संगठन

सचिव (खाद्य और सार्वजनिक वितरण), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के मुख्य लेखांकन प्राधिकारी हैं और मुख्य लेखा नियंत्रक उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के लेखांकन संगठन के प्रमुख हैं। लेखांकन संरचना का संगठन चार्ट नीचे प्रस्तुत चार्ट में दर्शाया गया है:-

मुख्य लेखा नियंत्रक विभागीय लेखांकन संगठन का समग्र प्रभारी है और निम्न कार्यों के लिए ज़िम्मेदार है:-

  • वेतन और लेखा कार्यालयों के माध्यम से प्री-चेक के पश्चात सभी भुगतान की व्यवस्था करना।
  • जिन मामलों में भुगतान कार्य विभागीय अधिकारी के अधीन होता है, उन सभी मामलों में ‘पोस्टव-चेक ऑफ पेमेंट’ सुनिश्चित करना।
  • खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के लेखों का मासिक तथा वार्षिक संकलन एवं समेकन और महालेखा नियंत्रक को इन्हें प्रस्तुत करना।
  • खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के संबंध में मासिक एवं वार्षिक (विनियोजन लेखों, वित्तीसय लेखों और एससीटी) वित्तीय विवरण तैयार करना।
  • भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से राज्य सरकारों को ऋण एवं अनुदान का भुगतान करना और समय पर ऋणों की वापसी और ब्याज की प्राप्ति सुनिश्चित करना।
  • विभाग की सभी रसीदों का लेखांकन।
  • खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के विभिन्न फील्ड कार्यालयों और वेतन एवं लेखा कार्यालयों द्वारा रखरखाव किए जा रहे वेतन एवं लेखा रिकार्डों की आंतरिक लेखा-परीक्षा करना।
  • विभाग द्वारा जैसे और जब दिए गए निर्देशों के अनुसार फील्ड कार्यालयों तथा अनुदान ग्राही संस्थानों की विशेष लेखा-परीक्षा करना।
  • समय पर पेंशन भुगतान आदेश जारी करना और सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान सहित सेवा निवृत्ति लाभों का भुगतान सुनिश्चित करना।
  • नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपोज़िटरी लिमिटेड को नई पेंशन स्कीम के अंशदान का समय पर प्रेषण सुनिश्चिवत करना।
  • मुख्य लेखा नियंत्रक लेखांकन संगठन के लिए विभागाध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करता है और प्रधान लेखा कार्यालय (प्रशासन) के माध्य म से प्रशासनिक एवं समन्वय कार्यों से संबंधित संवर्ग और महालेखा नियंत्रक के नीतिगत निर्देश के अधीन प्रशिक्षण, प्रोन्नति, स्थायीकरण, स्थाननांतरण, गोपनीय रिपोर्ट डोज़ियर के रखरखाव, अनुशासनात्म्क और न्यायिक मामले, अवकाश आदि से संबंधित सभी मामलों का प्रबंधन करता है।

भुगतान और लेखांकन कार्यों का निष्पादन दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नै स्थित चार वेतन एवं लेखा कार्यालयों के माध्याम से किया जा रहा है। विभाग से संबंधित सभी भुगतान वेतन एवं लेखा कार्यालयों के माध्याम से किया जाता है। आहरण एवं संवितरण अधिकारी अपने दावे/बिल निर्दिष्ट वेतन एवं लेखा अधिकारी (पीएओ) को प्रस्तुत करते हैं जो आवश्यक जांच करने के बाद चेक/ई-भुगतान जारी करता है। एक आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) को चेक ड्रॉ करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। वेतन एवं लेखा कार्यालय वे फील्ड यूनिटें हैं जहां लेखांकन प्रक्रिया शुरू की जाती है। वाउचर और बैंक स्क्रोल लेखों के संकलन के लिए आधार प्रस्तुत करते हैं।

प्रधान लेखा कार्यालय सभी पीएओ की गतिविधियों के समन्व‍य और नियंत्रण में महत्वूपर्ण भूमिका निभाता है। प्रधान लेखा कार्यालय पीएओ द्वारा प्रस्तुत मासिक लेखों, फ्लैश फिगर्स, मासिक आधार पर मासिक डीओ और विनियोजन लेखों की तैयारी, केंद्रीय लेन-देन संबंधी विवरण, जर्नल एंट्री के लिए वित्तीय लेखों का विवरण आदि के समन्वयन के लिए भी जिम्मेदार है। प्रधान लेखा कार्यालय लेखांकन संगठन के सभी प्रशासनिक तथा समन्वय कार्यों का निष्पा‍दन करता है जिसमें क्षेत्रीय वेतन और लेखा कार्यालयों को तकनीकी सलाह देना भी शामिल है।

वेतन एवं लेखा कार्यालय

वेतन एवं लेखा कार्यालय निम्न लिखित कार्यों का निष्पादन करते हैं:-

  • प्री-चेक और बिलों को पास करना तथा भुगतान के लिए चेक जारी करना।
  • सही पोस्टिंग सुनिश्चित करने के लिए संकलन शीट/वाउचर बुक में वर्गीकरण चेक करना।
  • मासिक लेखों को तैयार करना और उन्हें प्रस्तुत करना।
  • पेंशन और अन्यो सेवा निवृत्ति लाभों, सामान्य भविष्य निधि, छुट्टी नकदीकरण, सीजीईजीआईएस आदि का अंतिम निपटान।
  • ऋण जमा राशि और प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत बैंक समाधान और शेष राशि की समीक्षा करना।
  • एमआईएस और अन्य रिपोर्ट तथा रिटर्न तैयार करना और उन्हें संबंधित कार्यालयों को प्रस्तुत करना।

ई-लेखा

ई-लेखा महा लेखानियंत्रक कार्यालय, वित्त मंत्रालय द्वारा अपनाई गई एक ई-गवर्नेंस पहल है। इसके अंतर्गत सभी वेतन एवं लेखाधिकारी दैनिक आधार पर ई-लेखा वैबसाइट पर लेखों के दैनिक आंकड़े अपलोड कर रहे हैं। मंत्रालय के व्यय और प्राप्ति का विवरण वैबसाइट cga.nic.in पर ई-लेखा लिंक से देखा जा सकता है।

परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम

परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम भारत सरकार द्वारा 1.1.2004 से शुरू की गई एक नई पेंशन स्कीम है, जिसे सभी मंत्रालयों में कार्यान्वित किया गया है। मंत्रालय के सभी वेतन एवं लेखाधिकारी और सीडीडीओ एनएसडीएल के न्यानसी बैंक में अंशदाता का अंशदान प्रेषित कर रहे हैं और एनएसडीएल की वैबसाइट पर अंशदाता की अंशदान फाइलें नियमित रूप से अपलोड की जा रही हैं। दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत 99 अंशदाता हैं।

ई-भुगतान

महालेखा नियंत्रक, वित्तीय मंत्रालय ने इलेक्ट्रानिक भुगतान (ई-पेमेंट थ्रू डिजिटली साइन्ड इलेक्ट्रानिक एडवाइसेज़) के लिए काम्पैक्ट् सुविधा का विकास किया है। यह सुविधा चेक के जरिए भुगतान की मौजूदा प्रणाली को धीरे-धीरे समाप्त करते हुए केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के वेतन एवं लेखा कार्यालयों में चल रहे काम्पैक्ट एप्लीकेशन का लाभ प्रदान कर रही है।

ई-भुगतान प्रणाली एक पूर्ण रूप से सुरक्षित वैब-आधारित इलेक्ट्रानिक भुगतान सुविधा है जिसने सरकारी भुगतान प्रणाली में पारदर्शिता की शुरूआत की है। इस प्रणाली के अंतर्गत सरकार से भुगतान एक सुरक्षित संचार चैनल पर ‘गवर्नमेंट ई-पेमेन्ट गेट-वे (जीईपीजी)’ के ज़रिए काम्पैक्ट द्वारा सृजित डिजीटली साइन्ड एडवाइज़ के माध्यम से सीधे प्राप्तकर्ता के बैंक अकाउंट में पैसे क्रडिट द्वारा अंतरित हो जाता है।

गवर्नमेंट ई-पेमेन्टं गेट-वे (जीईपीजी) एक ऐसा पोर्टल है जो ऑनलाइन भुगतान लेन-देन के लिए वेतन एवं लेखा कार्यालयों से भुगतान संबंधी सेवाओं की सफल डिलीवरी करता है। जीईपीजी वेतन एवं लेखा कार्यालयों में काम्पैइक्ट एप्लीकेशन और बैंकों/भारतीय रिजर्व बैंक के कोर-बैंकिंग सोल्यू शन (सीबीएस) के बीच एक मध्येस्थ‍ के रूप में कार्य करता है, जिसमें मैनुअल पंजीकरण प्रक्रिया, ई-भुगतान एडवाइस और ई-स्क्रोमल कम्युधनिकेशन के स्चलचालन भी शामिल हैं।

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)

सार्वजनिक वित्‍तीय प्रबंधन प्रणाली योजना आयोग की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना स्‍कीम है जिसे महालेखा नियंत्रक के कार्यालय द्वारा कार्यान्‍वित किया जा रहा है। इस स्‍कीम का लक्ष्‍य भारत सरकार की योजना स्‍कीमों के लिए एक उपयुक्‍त ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली और निर्णय सहायता प्रणाली (डिसीशन सपोर्ट सिस्‍टम) की स्‍थापना करना है। इस प्रणाली में योजना स्‍कीमों के अंतर्गत भारत सरकार से अंतिम लाभभोगी तक निधि के संवितरण को ट्रैक करना और अंतत: रियल टाईम आधार पर कार्यान्‍वयन के विभिन्‍न स्‍तरों पर निधि के उपयोग से संबंधित रिपोर्ट प्रस्‍तुत करना परिकल्‍पित है। इसका उद्देश्‍य केवल प्‍लान स्‍कीमों की निगरानी को अधिक प्रभावकारी बनाना ही नहीं बल्‍कि सार्वजनिक वित्‍तीय प्रबंधन कार्यक्षमता में वृद्धि करना भी है।

रिपोर्टें

निम्न्लिखित रिपोर्टें वेतन एवं लेखा कार्यालयों द्वारा प्रस्तुमत आंकड़ों के आधार पर प्रधान लेखा कार्यालय में तैयार की गई है :-

  • विनियोजन लेखा
  • वित्त लेखा
  • विनियोजन लेखापरीक्षा रजिस्टर
  • पुट थ्रू और पीएसबीएस रिपोर्ट प्रस्तुत करना
  • डीडीआर लेजर हैड
  • आईईबीआर (इंटरनल एक्सपटर्नल बजटरी रिसोर्सिस)
  • निवल व्यय रिपोर्ट
  • आयकर, ब्याज, पेंशन, ऋण, सीजीईआईएस आदि से संबंधित व्याय रिपोर्टें .
  • सभी पीएओ कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों के संबंध में तिमाही रिपोर्टें
  • एससीटी (स्टे टमेंट आफ सैंट्रल ट्रांजेक्शेन्स)
  • प्रगामी व्य्य रिपोर्ट
  • डीडीओ-वार लेखा शीर्ष-वार बजट मानीटरिंग (वेतन एवं लेखा कार्यालयों में)
  • ऋण जारी करना, पुनर्भुगतान और ब्या ज भुगतान
  • सरकारी गारंटियों पर तिमाही विवरण

संगठनात्मीक ढांचा