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चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 के अंतर्गत चीनी कारखानों को ऋण के रूप में वित्तीय सहायता की स्कीमों को तत्काल बंद कर दिया गया है। तथापि, एस.डी.एफ ऋण मामलों, जहां प्रशासनिक अनुमोदन जारी किया गया है, पर विभाग द्वारा विचार किया जा रहा है।


संक्षेप में चीनी विकास निधि स्कीम


चीनी विकास निधि अधिनियम,1982 और चीनी विकास निधि नियम,1983 के अधीन चीनी कारखानो को अन्य बातों के साथ-साथ पाँच स्कीमों के लिए ऋण दिया जाते हैं:-

          1॰      चीनी कारखानों का आधुनिकीकरण सह विस्तार

          2॰      गन्ना विकास

          3॰      खोई आधारित सह उत्पादन विद्युत परियोजना

          4॰      एल्कोहल अथवा शीरे से एनहाईड्रस एल्कोहोल अथवा एथेनोल का उत्पादन

          5॰      मौजूदा सन्यंत्रों को जीरो लिक्विड डिस्चार्ज संयंत्र के परिवर्तन

          ॰ इस ऋण पर बैंक दर से 2% नीचे की रियायती दर पर ब्याज लगता है

          ॰ ब्राउन फील्ड परियोजना के लिए सभी प्रकार के ऋणों ( गन्ना विकास ऋण को छोडकर) के लिए चीनी विकास (निधि ऋणों का          प्रावधान निम्नलिखित वित्तपोषन पैटर्न के अनुसार है :-

          क॰     अनुसूचित बैंक/वित्तीय संस्थान – कुल परियोजना लागत का 50%

          ख॰     प्रवर्तक का अंशदान            - कुल परियोजना लागत का 10%

          ग॰      एम डी एफ घटक              - पात्र परियोजना लागत का 40%

·       तथापि जब स्वामी का अंशदान/इक्विटि 10% से अधिक हो जाती है तो एसडीएफ़ ऋण घटक में तदनुरूपी गिरावट होती है। सह उत्पादन के लिए ग्रीन फील्ड परियोजनाओ और एथेनोल परियोजनाओ के संबंध मैं एस डी एफ का अंशदान पात्र परियोजना लागत का 20% है।

·       गन्ना विकास के संबंध में एस डी एफ ऋणों का प्रावधान निम्न पैटर्न के अनुसार है :-

          क॰     एस डी एफ: स्कीम की अधिक कीमत 6.00 करोड़ रूपये की शर्त में अदध्यधीन स्की॰म की कुल लागत का 90%।

          ख॰     चीनी उपक्रम: स्कीम की कुल लागत का न्यूनतम 10%

आधुनिकीकरण / पुनर्स्थापन

·       एस डी एफ नियम,1983 (नियम 16 और 16 क) के अधीन व्यवहार्यता की संभावना वाले चीनी उपक्रमो सहित किसी चीनी कारखानो अथवा उसकी किसी यूनिट के पुनर्स्थापन और आधुनिकीकरण के लिए ऋण प्रदान किया जाता है।

·       ऋण की अवधि अधिकतम साढ़े सात वर्ष है।

·       मूलधन और उस पर ब्याज की अदायगी वित्तीय संस्थान के  पुनर्भुगतान/ अदायगी/ बैंक सावाधि ऋण और उस पर ब्याज की तारीख से एक वर्ष समाप्त होने के बाद अथवा एस डी एफ ऋण की संवितरण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद,जो भी पहले हो, शुरू होगी जो समय समय पर यथा संशोधित चीनी विकास निधि के नियम 16(g)(iv)के प्रावधानों के अनुसार अर्धवार्षिक किस्तों में होगी और इन किस्तों की संख्या 10 से अधिक नहीं होगी।

गन्ना विकास

·       एस डी एफ नियम 1983 (नियम 17 और 17 क) के अधीन उस क्षेत्र में गन्ना विकास के लिए चीनी कारखानो को ऋण प्रदान किया जाता हे जिसमे वह कारख़ाना स्थित होता है।

·       गन्ना विकास के लिए संबन्धित राज्य सरकार की सिफ़ारिश पर चीनी उपक्रमो को निम्नलिखित स्कीमों के लिए एस डी एफ ऋण प्रदान किया जाता है :-

     क॰     हीट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करना

     ख॰     बीज नर्सरियाँ तैयार करना

     ग॰      सिंचाई स्कीम (केवल ड्रीप सिंचाई)

·       ऊपर्युक्त एकाधिक स्कीमों के लिए वित्तीय सहता उपलब्ध होती है। मुख्य प्रयोजन चीनी उपक्रमो के लिए पर्याप्त गन्ना उपलब्ध करना है

·       ऋण की अवधि अधिकतम साढ़े छ: वर्ष है।

·       मूलधन की अदायगी आस्थगन अवधि समाप्त होने के बाद (प्रत्येक किस्त को संवितरण की तारीख से मूलधन के लिए तीन वर्ष) आठ समान अर्धवार्षिक किस्तों में की जाएगी। ऋण पर ब्याज की अदायगी ऋण संवितरण की तारीख से एक वर्ष समाप्त होने के बाद अर्धवार्षिक रूप से की जाएगी ।

खोई आधारित सह-उत्पादन विद्युत परियोजना

चीनी विकास निधि नियम,1983 (नियम 23) के अंतर्गत किसी चीनी कारखाने को,जिसकी संस्थापित क्षमता 2500 टीसीडी अथवा इससे अधिक है,खोई आधारित सह-उत्पादन विद्युत परियोजना कार्यान्वित करने के लिए ऋण प्रदान किया जाता है।

·       किसी उपक्रम के किसी चीनी कारखाने, जिसकी संस्थापित क्षमता 2500 टन पेराई प्रति दिवस से कम हो, परंतु 1250 टन पेराई प्रति दिवस से कम न हो और जिसे उप नियम (1) में यथा उपबंधित वित्तीय सहायता अनुमोदित की गई है, के सह-उत्पादन संयंत्र अथवा इथेनोल संयंत्र से जुड़ी आधुनिकीकरण-सह-विस्तार परियोजना के लिए कोई प्रस्ताव इस नियम के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन ऋण के आवेदन के लिए भी पात्र होगा, अर्थात:-

(क) ऐसी परियोजना का राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान द्वारा तकनीकी दृष्टि से मूल्यांकन किया जाएगा और उसने प्रमाणित किया हो कि यह परियोजना तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य है।

(ख) चीनी विकास निधि ऋण के लिए चीनी कारखाने अथवा चीनी उपक्रम द्वारा राज्य सरकार की गारंटी प्रस्तुत की गई हो।

·                 ऋण की अवधि अधिकतम सात वर्ष छह माह है।

·                 ऋण और उस पर ब्याज का पुनर्भुगतान एक वर्ष, जिसे ऋण के प्रत्येक संवितरण की तारीख से माना जाएगा,की समाप्ति के बाद शुरू होगा और इसकी अदायगी अर्ध वार्षिक किस्तों में की जाएगी,जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होगी।

·                 उक्त ऋण पर ब्याज का भुगतान प्रथम तीन वर्ष के लिए प्रत्येक संवितरण की तारीख से छह माही आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद इसका भुगतान मूलधन के पुनर्भुगतान की किस्त के साथ छह माही आधार पर किया जाएगा। 

अल्कोहल अथवा शीरे से एनहाइड्रस अल्कोहल अथवा इथेनोल का उत्पादन

·                 चीनी विकास निधि नियम,1983 (नियम 22) के अंतर्गत किसी चीनी कारखाने को,जिसकी संस्थापित क्षमता 2500 टीसीडी अथवा इससे अधिक है,इसकी व्यवहार्यता में सुधार करने के लिए अल्कोहल अथवा शीरे से एनहाइड्रस अल्कोहल अथवा इथेनोल का उत्पादन हेतु ऋण प्रदान किया जाता है।

·       किसी उपक्रम के किसी चीनी कारखाने, जिसकी संस्थापित क्षमता 2500 टन पेराई प्रति दिवस से कम हो, परंतु 1250 टन पेराई प्रति दिवस से कम न हो और जिसे उप नियम (1) में यथा उपबंधित वित्तीय सहायता अनुमोदित की गई है, के सह-उत्पादन संयंत्र अथवा इथेनोल संयंत्र से जुड़ी आधुनिकीकरण-सह-विस्तार परियोजना के लिए कोई प्रस्ताव इस नियम के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन ऋण के आवेदन के लिए भी पात्र होगा, अर्थात:-

(क) ऐसी परियोजना का राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान द्वारा तकनीकी दृष्टि से मूल्यांकन किया जाएगा और उसने प्रमाणित किया हो कि यह परियोजना तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य है।

(ख) चीनी विकास निधि ऋण के लिए चीनी कारखाने अथवा चीनी उपक्रम द्वारा राज्य सरकार की गारंटी प्रस्तुत की गई हो।

·                 ऋण की अवधि अधिकतम चार वर्ष छह माह है।

·                 ऋण और उस पर ब्याज का पुनर्भुगतान एक वर्ष,जिसे ऋण के प्रत्येक संवितरण की तारीख से माना जाएगा,की समाप्ति के बाद शुरू होगा और इसकी अदायगी अर्ध वार्षिक किस्तों में की जाएगी,जिनकी संख्या 8 से अधिक नहीं होगी।

मौजूदा इथेनोल संयंत्र को जीरो लिक्विड डिस्चार्ज में परिवर्तित करना

·                 चीनी विकास निधि नियम,1983 (नियम 22क) के अंतर्गत किसी चीनी कारखाने को,जिसकी संस्थापित क्षमता 2500 टीसीडी अथवा इससे अधिक है,अपेक्षित संयंत्र एवं मशीनरी की स्थापना द्वारा मौजूदा इथेनोल संयंत्र को जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) संयंत्र में परिवर्तित करने के लिए ऋण प्रदान किया जाता है।

·                 किसी उपक्रम के किसी चीनी कारखाने, जिसकी संस्थापित क्षमता 2500 टन पेराई प्रति दिवस से कम हो, परंतु 1250 टन पेराई प्रति दिवस से कम न हो और जिसे उप नियम (1) में यथा उपबंधित वित्तीय सहायता अनुमोदित की गई है, के सह-उत्पादन संयंत्र अथवा इथेनोल संयंत्र से जुड़ी आधुनिकीकरण-सह-विस्तार परियोजना के लिए कोई प्रस्ताव इस नियम के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन ऋण के आवेदन के लिए भी पात्र होगा, अर्थात:-

(क) ऐसी परियोजना का राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान द्वारा तकनीकी दृष्टि से मूल्यांकन किया जाएगा और उसने प्रमाणित किया हो कि यह परियोजना तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य है।

(ख) चीनी विकास निधि ऋण के लिए चीनी कारखाने अथवा चीनी उपक्रम द्वारा राज्य सरकार की गारंटी प्रस्तुत की गई हो।

·                 ऋण की अवधि अधिकतम चार वर्ष छह माह है।

·                 ऋण और उस पर ब्याज का पुनर्भुगतान एक वर्ष,जिसे ऋण के प्रत्येक संवितरण की तारीख से माना जाएगा,की समाप्ति के बाद शुरू होगा और इसकी अदायगी अर्ध वार्षिक किस्तों में की जाएगी,जिनकी संख्या 8 से अधिक नहीं होगी।